मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दी है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील ईडी मामले की पैरवी करते हुए एडवोकेट विवेक जैन ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई पीएमएलए मामला नहीं बनाया गया है। पीएमएलए की धारा 45 उनके खिलाफ तभी आएगी जब धारा 3 के तहत अपराध बनता है। मनीष सिसोदिया के वकील ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं।
ईडी के वकील ने दलीलें फिर से शुरू कीं और कहा, हम कुछ नए सबूत जुटाने की प्रक्रिया में हैं। कुछ अहम सबूत मिले हैं, जिनकी अभी तलाश की जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आगे की बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की है।