By सुयश भट्ट | Sep 23, 2021
भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वे उपचुनावों को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आया है। उपचुनाव टालने के लिए लगी याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और चुनाव कराना उसका अधिकार है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव कराए जाएंगे।
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आपको बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच ने चुनाव टालने के लिए लगी याचिका खारिज करते हुए कहा किचुनाव आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है। चुनाव कब और कैसे कराए इसका फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।
वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रदेश में होने वालों उपचुनावों को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुकी है। आयोग पहले ही हाईकोर्ट को स्पष्ट कर चुका है कि, वह तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही चुनाव कराएगा। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग में कहा गया है किफेस्टिवल सीजन के बाद ही चुनाव कराए।
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दरअसल नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि, प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्थानीय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग दी है। और कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का जमीनी आकलन करने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे।