क्या कुपवाडा में शहीद हुए Major Anuj Sood की पत्नी को मिलेगा इंसाफ? कोर्ट ने महाराष्ट्र को विचार करने का निर्देश दिया

By रेनू तिवारी | Mar 16, 2024

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अनुज सूद की पत्नी से संबंधित मामले के अजीबोगरीब तथ्यों पर विचार करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने 2020 में आतंकवाद विरोधी अभियान में ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीएस कुलकर्णी और एफपी पूनीवाला की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने आर्थिक राहत और शौर्य चक्र भत्ते के लिए आकृति सिंह सूद की याचिका पर विशेष विचार करते हुए महाराष्ट्र सरकार को 28 मार्च से पहले उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

 

इसे भी पढ़ें: Lok Sabha Election 2024 Date: कितने चरण, कब नतीजें, लोकसभा चुनाव शेड्यूल की हर डिटेल यहां जानें


एनडीए स्नातक 30 वर्षीय सूद राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) की 21वीं बटालियन का हिस्सा थे। वह 2 मई, 2020 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए पांच सुरक्षाकर्मियों में से थे। युवा अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया था।


महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक, केवल वे ही लोग इस राहत और भत्ते के पात्र हैं जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है या जो लगातार 15 साल तक राज्य में रहे हैं। सूद की पत्नी की ओर से पेश वकील आशुतोष कुंभकोनी और स्नेहा भांगे ने कहा कि मृतक अधिकारी महाराष्ट्र का था, और वह हमेशा राज्य में वापस बसना चाहता था।

 

इसे भी पढ़ें: आंबेडकर नीत VBA को चार लोकसभा सीटों की पेशकश की है : Sanjay Raut


कुंभकोनी ने यह दिखाने वाले दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किए कि परिवार के पास महाराष्ट्र में एक घर था और दलील दी कि देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने वाले सूद राज्य सरकार की नीति के तहत लाभ के हकदार थे, जिससे उन्हें वंचित कर दिया गया था। पीठ याचिका पर 28 मार्च को आगे सुनवाई करेगी।


प्रमुख खबरें

IPL 2025: इन खिलाड़ियों को नहीं मिला कोई खरीददार, मेगा ऑक्शन में रहे अनसोल्ड

जिम्बाब्वे ने बड़ा उलटफेर कर पाकिस्तान को दी शिकस्त, 80 रन से जीता पहला वनडे

IPL 2025: सस्ते में निपटे ग्लेन मैक्सवेल, पंजाब किंग्स ने महज 4.2 करोड़ में खरीदा

IPL 2025 Auction: सनराइजर्स हैदराबाद ने ईशान किशन पर लगाया बड़ा दांव, 11.25 करोड़ में खरीदा