नहीं होगी जयललिता की मौत की जांच! कोर्ट ने जांच टीम की कार्यवाही पर लगाई रोक

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 26, 2019

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में 2016 में हुयी मृत्यु के कारणों की जांच कर रहे आयोग की कार्यवाही पर शुक्रवार को रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जयललिता की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिये चल रही जांच पर आपत्ति ठुकराने के मद्रास उच्च न्यायालय के चार अप्रैल के आदेश के खिलाफ अपोलो अस्तपाल की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

इसे भी पढ़ें: CJI यौन उत्पीड़न आरोप मामला: पीड़ित महिला ने जांच पैनल की संरचना पर आपत्ति जताई

पीठ ने अपने आदेश में तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करने के साथ ही जांच आयोग की कार्यवाही पर रोक लगा दी। अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने पांच दिसंबर, 2016 को अपोलो अस्पताल में जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिये न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरूमुगासामी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया था।

इसे भी पढ़ें: राहुल द्वारा ‘खेद’ प्रकट करना दिखाता है कि उन्होंने अपना दोष मान लिया: लेखी

प्रमुख खबरें

खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवॉर्ड विजेताओं की पूरी लिस्ट, जानें किसे मिला कौन सा पुरस्कार

Election year in Canada: विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को मिल रहा 50% सपोर्ट, ट्रूडो को लग सकता है झटका

गाजा पर इजरायल का सबसे घातक हवाई हमला, बच्चों समेत 18 की मौत, 24 घंटे में 30 से ज्यादा की मौत

नए साल पर PM Modi का संकल्प जुमलों से कम नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर वार