By अंकित सिंह | Sep 25, 2024
पारदर्शिता और सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक कदम में, हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक राज्य भर के सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों के नाम और पते प्रदर्शित किए जाने चाहिए। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को इसी तरह का एक आदेश पारित किया था, जिसमें खाद्य दुकानों को अपने मालिकों का नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था।
कांग्रेस नेता और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से विकास की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि सार्वजनिक निर्माण शहरी विकास और नगर निगम के साथ एक संयुक्त बैठक के दौरान आउटलेट मालिक के विवरण के अनिवार्य प्रदर्शन से संबंधित एक आदेश जारी किया गया है। सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि हिमाचल में, लोगों को कोई कठिनाई न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक रेस्तरां और फास्ट फूड आउटलेट को मालिक की आईडी प्रदर्शित करना आवश्यक होगा। कल हुई शहरी विकास और नगर निगम की बैठक में इसके निर्देश जारी किए गए हैं।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें न केवल घृणित हैं बल्कि गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती हैं। खाद्य विभाग की बैठक में सीएम ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और वेरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं। खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट को लेकर मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। जो निर्देश दिए गए हैं उसके मुताबिक शेफ और वेटर दोनों को अब ड्यूटी के दौरान मास्क और दस्ताने पहनना आवश्यक होगा, और होटल और रेस्तरां के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त, संचालकों, मालिकों और प्रबंधकों को सभी खाद्य और पेय प्रतिष्ठानों पर अपना नाम और पता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा, जिसका उद्देश्य जवाबदेही बढ़ाना है। आदेश में यह भी कहा गया है कि खान-पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किये जाने चहिये। खान-पान के केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए। इस पहल में एक व्यापक निरीक्षण अभियान शामिल है, जहां प्रत्येक स्टाफ सदस्य का पुलिस सत्यापन- चाहे सड़क के किनारे छोटा ढाबा हो या हाई-एंड रेस्तरां- अनिवार्य हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों की संयुक्त टीमें इन जांचों की निगरानी करेंगी, और नए निर्धारित स्वच्छता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।