आईएनएक्स मीडिया मामले में उच्चतम न्यायालय में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता पी. चिदंबरम पर एक तरफ वह 30 अगस्त तक केंद्रीय जांच ब्यूरो की हिरासत में हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसी केस में प्रवर्तन निदेशालय भी उनपर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले पर आज भी सुनवाई हो रही है। पी. चिदंबरम के वकीलों ने दलीलें रखी थीं, वकील ने तीन तारीखों पर ईडी द्वारा उनसे की गई पूछताछ का लिखित ब्यौरा पेश किए जाने की मांग की।
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कपिल सिब्बल ने कहा कि इससे पहले जो भी पूछताछ हुई हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्ट कोर्ट के सामने रखी जानी चाहिए। आरोपी की हिरासत मांगने के लिए ईडी बेतरतीब तरीके से, ‘‘पीछे से’’ अदालत में दस्तावेज पेश नहीं कर सकता। वहीं पी. चिदंबरम के अन्य वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ईडी के द्वारा कहा गया है कि एफआईपीबी ने अप्रूवल 2007 में दिया, रेवन्यू डिपार्टमेंट ने 2008 में नोट लिया। एफआईपीबी ने बाद में 2008 में क्लीयेरेंस लिया, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं था। सिंघवी ने कहा कि ये केस शुरू से ही गलत चल रहा है। अब ईडी अपना जवाब देगी।