Chandrababu Naidu को लगा झटका, 3 मामलों में जमानत याचिका खारिज

By अभिनय आकाश | Oct 09, 2023

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को विभिन्न मामलों में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर तीन जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड और अंगल्लू हमले के मामलों में नियमित जमानत याचिका और फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत याचिका की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। अमरावती इनर रिंग रोड मामला नायडू के शासन के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित संवर्धन की पेशकश करने के लिए राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड के संरेखण और बीज राजधानी में "हेरफेर" करने से संबंधित है।

इसे भी पढ़ें: Chandrababu Naidu को 6 दिन और जेल में रहना होगा, नौ अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

अंगल्लू मामला अगस्त में टीडीपी प्रमुख द्वारा निकाली गई एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए दंगों से जुड़ा है। अन्नामय्या जिले के अंगल्लू और चित्तूर जिले के पुंगनुरु में पथराव, आगजनी और दंगे में टीडीपी और सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के कई पुलिसकर्मी और समर्थक घायल हो गए। फाइबरनेट मामला एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के चरण -1 के तहत कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है।

इसे भी पढ़ें: कृष्णा नदी के पानी की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख करेगा आंध्र प्रदेश: सिंचाई मंत्री

अपराध जांच विभाग ने आरोप लगाया कि टेंडर आवंटित करने से लेकर पूरी परियोजना को पूरा करने तक अनियमितताएं हुईं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। वर्तमान में नायडू कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन के दुरुपयोग के मामले में राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। 


प्रमुख खबरें

पूर्व PM मनमोहन सिंह का निधन, 92 साल की उम्र में दिल्ली के AIIMS में ली अंतिम सांस

सक्रिय राजनीति फिर से होगी रघुवर दास की एंट्री? क्या है इस्तीफे का राज, कयासों का बाजार गर्म

क्या इजराइल ने सीरिया में फोड़ा छोटा परमाणु बम? हर तरफ धुंआ-धुंआ

1,000 नए रंगरूटों को दिया जाएगा विशेष कमांडो प्रशिक्षण, सीएम बीरेन सिंह ने दी जानकारी