Jammu Kashmir पुनर्गठन विधेयक में संशोधन की तैयारी में केंद्र, PoK विस्थापितों के लिए 1 सीट और कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट किए जा सकते हैं आरक्षित

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By अभिनय आकाश | Jul 24, 2023

Jammu Kashmir पुनर्गठन विधेयक में संशोधन की तैयारी में केंद्र, PoK विस्थापितों के लिए 1 सीट और कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट किए जा सकते हैं आरक्षित

जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने के लिए एक बड़ा कदम क्या हो सकता है। केंद्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से विस्थापित व्यक्तियों के लिए राज्य विधानसभा में एक सीट और कश्मीरी पंडितों के लिए दो सीटें आवंटित करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने की योजना बना रहा है। विस्थापित व्यक्ति वे हैं जो 1947 में जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों से पलायन कर गए हैं और अब नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर हैं। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये आरक्षण उनके राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ उनके समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास के संरक्षण के लिए किया जा रहा है।

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सदस्यों को कौन करेगा नामांकित?

इन सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा नामित किया जाएगा। गौरतलब है कि हालिया परिसीमन प्रक्रिया के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई है, जिसमें नौ सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं। 

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जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को कैसे बदल देगा?

नए विधेयक में मौजूदा अधिनियम की धारा 14 में संशोधन किया जाएगा। इसमें दो नए खंड धारा 15 ए और 15 बी भी शामिल होंगे। धारा 14 में संशोधन अधिनियम में 107 सीटों को 114 सीटों से प्रतिस्थापित कर देगा, जबकि धारा 15 ए और 15 बी में तीन आरक्षित सीटों का विवरण दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, कश्मीरी पंडितों/प्रवासियों की सीटों के लिए, संशोधित विधेयक में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर एलजी दो से अधिक सदस्यों को जम्मू-कश्मीर विधान सभा में नामांकित नहीं कर सकते हैं, जिनमें से एक कश्मीरी प्रवासियों के समुदाय से एक महिला होगी। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 की धारा 15 बी में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर एलजी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों में से एक सदस्य को जम्मू-कश्मीर विधान सभा में नामित कर सकते हैं। नए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों का विवरण' खंड में कहा गया है कि 80 के दशक के अंत में पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के समय, विशेष रूप से 1989-90 में कश्मीर (डिवीजन) में बड़ी संख्या में लोग अपने पैतृक निवास स्थानों से चले गए, कश्मीर प्रांत में विशेष रूप से कश्मीरी हिंदू और पंडितों के साथ-साथ सिख और मुस्लिम समुदायों के कुछ परिवार थे। पीओके से विस्थापित लोगों के बारे में विधेयक में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में 1947 के पाकिस्तानी आक्रमण के मद्देनजर, इकतीस हजार सात सौ उनहत्तर परिवार जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों से पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में चले गए। इनमें से छब्बीस हजार तीन सौ उन्नीस परिवार पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में बस गए और शेष पांच हजार चार सौ साठ परिवार जम्मू-कश्मीर से बाहर देश के अन्य हिस्सों में चले गए।


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