By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 06, 2020
प्रयागराज। सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और चार अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की सरकारी वकील की अर्जी शुक्रवार को मंजूर कर ली। विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश डाक्टर बाल मुकुंद ने शुक्रवार कोमुकदमा समाप्त करते हुए अपने आदेश में कहा कि आरोपी केशव प्रसाद मौर्य, विभूति नारायण सिंह, जय चंद्र मिश्रा, यशपाल केसरी और प्रेमचंद चौधरी को आरोप मुक्त किया जाता है।
उल्लेखनीय है कि कौशांबी जिले के तत्कालीन मंझनपुर थाना प्रभारी जंग बहादुर सिंह की लिखित सूचना के आधार पर एक सितंबर 2011 को कोतवाली मंझनपुर में छह लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 153, 153ए, 352, 188, 323, 504, 506 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा सात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से एक आरोपी देवेंद्र सिंह चौहान की मृत्यु हो चुकी है। मामले की जांच तत्कालीन सीओ (हंडिया) केशव चंद्र गोस्वामी द्वारा की गई जिन्होंने छह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। यह मामला कौशांबी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में गया और सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। प्रदेश में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के गठन के बाद इस मामले की फाइल कौशांबी से यहां एमपी-एमएलए अदालत में आ गई जिसने शुक्रवार को मुकदमा वापस लेने की अर्जी मंजूर कर ली।