Sukesh Chandrashekhar Grants Bail: महाठग सुकेश चंद्रशेखर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

By अभिनय आकाश | Aug 30, 2024

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अन्नाद्रमुक के "दो पत्तियां" चुनाव चिन्ह से संबंधित रिश्वत मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने उन्हें 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। चंद्रशेखर पर अन्नाद्रमुक नेता टी टी वी दिनाकरन के लिए बिचौलिए के रूप में काम करने और वी के शशिकला के नेतृत्व वाले गुट के लिए पार्टी के दो पत्तों वाले चुनाव चिह्न को सुरक्षित करने के लिए चुनाव आयोग के एक अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। हालाँकि, चन्द्रशेखर अपने खिलाफ दर्ज अन्य लंबित मामलों में जेल में ही रहेंगे।

इसे भी पढ़ें: 1984 सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय, चलेगा हत्या का मुकदमा

अदालत ने कहा कि वर्तमान तथ्यों में, कार्यवाही में देरी के लिए आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह आरोप पर आदेश को चुनौती देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने का हकदार था। यदि उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है, तो धारा 479 बीएनएसएस के स्पष्टीकरण को लागू करके आरोपी को दंडित नहीं किया जा सकता है। कानून के तहत उपचार के प्रयोग को आरोपी को मंजूरी देने और उसे धारा 479 (1) और धारा 479 बीएनएसएस के तीसरे प्रावधान के अधिकार से वंचित करने के कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इसे भी पढ़ें: चुनाव के बीच उमर अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से आया बुलावा, पत्नी पायल संग मध्यस्थता केंद्र में पेश होने का दिया निर्देश

सुकेश की ओर से पेश होते हुए, वकील अनंत मलिक ने तर्क दिया कि आरोपी को 15.04.2017 को पकड़े जाने के बाद वर्तमान कार्यवाही में 7 साल 4 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है, जबकि दिनांक 17.11.2018 के आदेश के तहत उस पर जिन अपराधों का आरोप लगाया गया है, वे इस प्रकार हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8, आईपीसी की धारा 120-बी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के साथ पढ़ें, आईपीसी की धारा 170/201/419/420/468/471/474 और इनमें से किसी भी अपराध के लिए सजा का प्रावधान नहीं है 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए। 

प्रमुख खबरें

दोस्त इजरायल के लिए भारत ने कर दिया बड़ा काम, देखते रह गए 193 देश

Nawada Fire: CM Nitish के निर्देश के बाद पुसिल का एक्शन, 16 लोगों को किया गिरफ्तार, पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग

Ukraine पहुंचे भारत के हथियार, रूस हो गया इससे नाराज, विदेश मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट को बताया भ्रामक

Waqf Board case: आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से रिपोर्ट मांगी