By दिनेश शुक्ल | Dec 07, 2020
भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर जिला प्रशासन ने व्यापारियों को सहूलियत देते हुए रात के कर्फ्यू में ढील दी है। अब इंदौर और भोपाल में कंटेनमेंट जोन के बाहर की बाजार, दुकानें और रेस्त्रां रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार देर शाम को कोविड आपदा प्रबंधन कमेटी की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। रात 10 बजे के बाद दोनों ही शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की ओर से रविवार रात इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। साथ ही प्रशासन ने जनता से यह अपील भी की है कि जरूरत होने पर ही वे घरों से बाहर निकलें। रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू के दौरान लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बेवजह घूमने वालों पर रोक-टोक जरूर रहेगी। बता दें कि मध्यप्रदेश में अब तक कुल 21,4505 मरीज सामने आए हैं। इनमें से 19,7777 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 13391 लोगों का उपचार जारी है। वहीं कुल 3,337 लोगों की अब तक कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है।
मध्य प्रदेश में दीपावली और विधानसभा के उप चुनाव के बाद कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। राजधानी भोपाल और इंदौर में रोजाना सौ से अधिक नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हो रही है तो वहीं मृतकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाया था। जिसके तहत रात आठ बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति थी। लेकिन अब इन दोनों जिलों में प्रशासन ने दुकानों के बंद होने के समय में बदलाव किया है।