By अंकित सिंह | Feb 27, 2024
गृह मंत्रालय ने आज जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर को 'गैरकानूनी संगठन' घोषित करते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया। संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है। संगठन को पहली बार 28 फरवरी, 2019 को 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए सरकार ने जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
शाह ने आगे लिखा कि संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है। संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को क्रूर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।