RBI ने KYC का पालन न करने पर हेवलेट पैकार्ड के अलावा इन कंपनियों पर भी लगाया जुर्माना

By रितिका कमठान | Sep 14, 2024

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक चूक और आरबीआई के विभिन्न निर्देशों का पालन न करने के लिए तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई की शुक्रवार की अधिसूचना में बताया गया कि 3 सितंबर से 11 सितंबर, 2024 के बीच जारी ये जुर्माने हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड और मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पर लगाए गए हैं।

 

3 सितंबर, 2024 को RBI ने हेवलेट पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर ₹10,40,000 का जुर्माना लगाया। यह कार्रवाई RBI द्वारा 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की वित्तीय स्थिति के आधार पर किए गए निरीक्षण के बाद की गई। यह जुर्माना 'अपने ग्राहक को जानें (KYC)' दिशा-निर्देशों और व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा-स्वीकार करने वाली NBFC पर लागू अन्य निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया था।

 

आरबीआई ने कहा, "यह जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 जी की उपधारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लगाया गया है, जिसे धारा 58 बी की उपधारा (5) के खंड (एए) के साथ पढ़ा गया है।" 4 सितंबर, 2024 को, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (जिसे पहले फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पर आरबीआई की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹23,10,000 का जुर्माना लगाया गया था। आरबीआई के अनुसार, अप्रैल 2023 में एक नियंत्रण अंतराल मूल्यांकन के दौरान, उसने पाया कि कंपनी आउटसोर्स विक्रेताओं के साथ अपने अनुबंधों में निगरानी और निरीक्षण के प्रावधानों को शामिल करने में विफल रही, नेटवर्क और सुरक्षा प्रणालियों के लिए आईएस ऑडिट करने की उपेक्षा की, और महत्वपूर्ण ऑडिट लॉग को बनाए नहीं रखा।

 

आरबीआई ने कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 4 सितंबर, 2024 के आदेश के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (जिसे पहले फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (कंपनी) पर कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए ₹23,10,000/- (केवल तेईस लाख दस हजार रुपये) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।" 11 सितंबर, 2024 को, मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड पर आरबीआई के लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क और अन्य प्रासंगिक दिशा-निर्देशों का पालन न करने के लिए ₹7,90,000 का जुर्माना लगाया गया।

कंपनी एलसीआर का खुलासा करने में विफल रही

आरबीआई के अनुसार, वैधानिक निरीक्षण से पता चला कि कंपनी अपनी वेबसाइट पर अपने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का खुलासा करने में विफल रही, क्रेडिट सूचना कंपनियों को ग्राहक डेटा प्रस्तुत नहीं किया, और वाहन ऋण उधारकर्ताओं को स्थानीय भाषा में ऋण स्वीकृति पत्र जारी करने में विफल रही।

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