By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 28, 2019
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आम्रपाली समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दो निदेशकों को एक आपराधिक मामले में तुरंत गिरफ्तार करने की अनुमति दिल्ली पुलिस को दे दी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने शर्मा और दोनों निदेशकों की निजी संपत्तियां भी जब्त करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशकों-शिव प्रिय और अजय कुमार को गिरफ्तार भी कर सकती है। पीठ ने कहा, ‘‘हमने एक होटल में उप्र पुलिस की हिरासत में इन निदेशकों को गिरफ्तार करने से किसी भी एजेन्सी को कभी नहीं रोका।’’
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न्यायालय आम्रपाली समूह की विभिन्न परियोजनाओं में करीब 42,000 फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को कब्जा दिलाने के लिये खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तथा दो निदेशक शीर्ष अदालत के निर्देश पर अभी तक उप्र पुलिस की हिरासत में थे। शीर्ष अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज धोखाधड़ी के एक अलग मामले में दिल्ली पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने की इजाजत दे दी है।