अजमेर बम विस्फोट मामले में दोषियों को सजा 22 मार्च को

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 18, 2017

जयपुर। जयपुर की एक विशेष अदालत (एनआईए) अजमेर स्थित सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह परिसर में करीब नौ साल पहले हुए धमाका मामले में दोषी पाये गये भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को 22 मार्च को सजा सुनायेगी। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने सजा सुनाने के लिए 22 मार्च की तिथि तय की है। भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता न्यायालय में मौजूद थे। बचाव पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी।

 

न्यायालय ने पिछली सुनवायी के बाद दोषियों को सजा सुनाने के लिए आज की तिथि तय की थी। दोषियों की सजा तय करने के मुद्दे पर आज बचाव और सरकारी पक्ष के अधिवक्ता ने अपने अपने तर्क रखे। गौरतलब है कि न्यायालय 11 अक्टूबर 2007 को दरगाह परिसर में हुए बम विस्फोट मामले में स्वामी असीमानंद समेत सात आरोपियों को पहले ही संदेह का लाभ देते हुए बरी कर चुका है। बम धमाके में तीन जायरीनों की मौत हो गयी थी और पंद्रह अन्य घायल हो गये थे। बम विस्फोट मामले के तीसरे दोषी सुनिल जोशी की मौत हो चुकी है।

 

प्रमुख खबरें

खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य अवॉर्ड विजेताओं की पूरी लिस्ट, जानें किसे मिला कौन सा पुरस्कार

Election year in Canada: विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी को मिल रहा 50% सपोर्ट, ट्रूडो को लग सकता है झटका

गाजा पर इजरायल का सबसे घातक हवाई हमला, बच्चों समेत 18 की मौत, 24 घंटे में 30 से ज्यादा की मौत

नए साल पर PM Modi का संकल्प जुमलों से कम नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर वार