1996 के मामले में सामान पहुंचाने में देरी के लिए SC ने ठहराया जिम्मेदार, कहा- एयरलाइंस एजेंट के जरिए किए गए वादे को पूरा करने के लिए बाध्य

By अभिनय आकाश | Nov 14, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सामान की देरी से डिलीवरी के लिए एयरलाइंस उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगी और जहां उनके एजेंटों ने उपभोक्ताओं को एक निश्चित समय अवधि तक सामान पहुंचाने का वादा किया है, तो वे जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। अदालत का फैसला पिछले हफ्ते राजस्थान आर्ट एम्पोरियम द्वारा उठाए गए 1996 के एक उपभोक्ता विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुनाया गया था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उसके ग्राहक को कुवैत एयरवेज के माध्यम से भेजे गए भारतीय हस्तशिल्प के 104 बक्से नहीं मिलने के बाद प्रतिष्ठा और व्यवसाय की हानि का सामना करना पड़ा था। 

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हालाँकि तत्काल डिलीवरी के लिए बुकिंग करने वाले एजेंट, डागा एयर एजेंट्स ने सात दिनों में काम पूरा करने का वादा किया था, लेकिन खेप डेढ़ महीने के बाद अमेरिका के मेम्फिस में अपने गंतव्य तक पहुंची। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा एक बार जब एजेंट ने खेप की डिलीवरी के लिए समय सारिणी जारी कर दी है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि समय पर खेप की डिलीवरी के लिए कोई समझौता नहीं था। एयरलाइंस ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने कुवैत एयरवेज को लापरवाही का दोषी ठहराया और उसे उपभोक्ता की शिकायत के अनुसार ₹20 लाख का मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया।

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कुवैत एयरवेज़ ने दावा किया कि सामान की समय पर डिलीवरी के लिए कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए गए थे और इस प्रकार शिकायतकर्ता के साथ अनुबंध में समय सार नहीं था। दूसरी ओर, आर्ट एम्पोरियम ने तर्क दिया कि हैंडलिंग एजेंट ने 24 जुलाई, 1996 को खेप बुक करते समय 31 जुलाई, 1996 तक डिलीवरी के लिए सहमति व्यक्त की थी।

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