By अभिनय आकाश | Aug 30, 2024
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज (30 अगस्त) पुल बंगश सिख हत्या मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। 302 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 143, 153ए, 188, 149 आदि के तहत आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई ने टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। यह मामला 1984 में गुरुद्वारा पुल बंगश के पास तीन सिखों की हत्या और धार्मिक स्थल में आगजनी से जुड़ा है। यह घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुई थी।
एक गवाह ने पहले आरोप पत्र में कहा था कि टाइटलर 1 नवंबर, 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर आए और भीड़ को यह कहकर उकसाया कि "सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मार डाला है। अदालत ने गैरकानूनी सभा, दंगा, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, घर में अतिक्रमण और चोरी सहित कई अपराधों के लिए आरोप तय करने का आदेश दिया। अदालत ने औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामले को 13 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।