By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 29, 2020
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना योद्धाओं से अभद्रता और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश में कोरोना वायरस महामारी के बीच आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे चिकित्सा एवं सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों समेत तमाम कोरोना योद्धाओं से अभद्रता और लॉकडाउन का उल्लंघन करने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और पृथक-वास केंद्रों से भागने वालों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान होंगे।
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सूत्रों ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत उल्लंघनकारियों को 7 साल तक की कैद की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किए जाने की योजना है। इस अध्यादेश का मकसद स्वास्थ्य कर्मियों,पुलिस बल समेत कोविड-19 महामारी से बचाव में सहयोग कर रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने भी हाल में इसी तरह की पहल की है।
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