By अनन्या मिश्रा | Mar 15, 2025
हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। बता दें कि यह दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए समर्पित होता है। उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जागरुक किए जाने के लिए हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन का महत्व, इतिहास और अधिकारों के बारे में...
इतिहास
बता दें कि 15 मार्च 1962 को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाए जाने की शुरूआत हुई थी। दरअसल, अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस में उपभोक्ता अधिकारों के बारे में ऐतिहासिक भाषण दिया था। इस दौरान अपने भाषण में कैनेडी ने उपभोक्ताओं के चार बुनियादी अधिकारों के बारे में जिक्र किया था। ये अधिकार 'सुरक्षा का अधिकार', 'सूचना का अधिकार', 'चुनने का अधिकार' और 'सुने जाने का अधिकार' हैं। इसके बाद पहली बार 15 मार्च 1983 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था।
महत्व
इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है। साथ ही उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना है। यह दिन याद दिलाता है कि उपभोक्ता अपनी खरीददारी के बारे में सूचित फैसला लेने के लिए जिम्मेदार हैं।
अधिकार
सुरक्षा का अधिकार
चुनने का अधिकार
सूचना का अधिकार
सुने जाने का अधिकार
निवारण का अधिकार
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार