भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है । 20 से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र रहेगा। जिसके चलते विधानसभा भवन या इसके आसपास एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। जुलूस, रैली, सभा या पुतला दहन जैसे प्रदर्शनों की भी मनाही रहेगी।
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आपको बता दें कि इस आदेश के अनुसार 20 से 24 दिसंबर के बीच विधानसभा भवन के आसपास विभिन्न, संगठनों एवं राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन एवं जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही इन आयोजनों में कोई व्यक्ति किसी जुलूस प्रदर्शन में नहीं भाग लेगा और न जुलूस, प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें कोई सभा आयोजित करेगा।
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दरअसल भोपाल में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने यह आदेश जारी किया है जो 20 दिसंबर से लागू हो जाएंगे। इससे पहले तक भोपाल कलेक्टर ही धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते रहे हैं।