Sanjay Singh को वापस जेल जाना पड़ेगा? SC ने दे दिया बड़ा झटका, खारिज की याचिका

By अभिनय आकाश | Apr 08, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की वह याचिका खारिज कर दी जो उन्होंने आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को सिंह की चुनौती पर सुनवाई करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने पहले ही देखा है कि पक्षों के लिए उपलब्ध सभी विवाद खुले रखे गए हैं। विद्वान ट्रायल जज किसी से प्रभावित नहीं होंगे।

इसे भी पढ़ें: Raghav Chadha ने मार ली बाजी? मुंह ताकते रह जाएंगे आतिशी, संजय और सुनीता केजरीवाल

उच्चतम न्यायालय के समक्ष, सिंह का प्रतिनिधित्व आज वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि शिकायत लोक अभियोजक द्वारा दायर की जानी चाहिए थी, क्योंकि यह पाया गया था कि अनुच्छेद के तहत गुजरात विश्वविद्यालय एक 'राज्य' था। वरिष्ठ वकीलों ने यह भी कहा कि सिंह द्वारा विश्वविद्यालय को किसी भी तरह से बदनाम नहीं किया गया है। हालाँकि, न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए सहमत नहीं था और पाया कि मुकदमे के दौरान सभी विवाद बचाव का मामला थे। 

इसे भी पढ़ें: संजय सिंह के बाहर आने से बदलेगी आम आदमी पार्टी की राजनीति

गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ संजय सिंह के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के खिलाफ की गई टिप्पणियों के संबंध में मानहानि का मामला दायर किया गया था। डॉ. पीयूष एम पटेल (विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार) के माध्यम से दायर शिकायत में दोनों आप नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर पीएम की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाले व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया। 

प्रमुख खबरें

Infinix note 40 pro 5G फोन हुआ सस्ता, फ्लिपकार्ट की ये धमाकेदार डील मिस मत करना

दिल्ली के प्रदूषण से तंग हो गए हैं, तो इन प्राकृतिक जगहों पर जरुर घूमने जाएं

मेरे लिए तो था.... पहली नजर में ही Zaheer Iqbal को दिल दे बैठी थीं Sonakshi Sinha

महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुति सरकार, CM की रेस बरकरार, झारखंड में हेमंत सोरेन का चमत्कार