By अभिनय आकाश | Mar 14, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजीत पवार गुट से एक हलफनामा मांगा, जिसमें कहा गया था कि वह अपने पोस्टरों में शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करेगा और उसे अपने स्वयं के प्रतीक का चयन करने का विकल्प तलाशने के लिए कहा। अदालत प्रतिद्वंद्वी गुट के पोस्टरों में वरिष्ठ राकांपा नेता की तस्वीर और उनके प्रतीक के इस्तेमाल को लेकर शरद पवार गुट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप (अजित पवार गुट) अब एक अलग राजनीतिक दल हैं, इसलिए उनकी तस्वीर आदि का उपयोग क्यों करें। अब अपनी पहचान के साथ जाएं... आपने उनके साथ नहीं रहने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि अब अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करना आपका काम है। जब चुनाव आता है तो आपको उनके नाम की जरूरत होती है और जब चुनाव नहीं होते तो आपको उनकी जरूरत नहीं होती. अब चूँकि आपकी एक स्वतंत्र पहचान है तो आपको उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कोर्ट ने अजित पवार गुट से 16 मार्च तक जवाब मांगा है। शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यदि आप समान अवसर चाहते हैं, तो प्रतीक, चित्र आदि का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि 'घड़ी' प्रतीक शरद पवार के साथ समग्र रूप से जुड़ा हुआ है।
अदालत ने सुझाव दिया कि अजीत पवार गुट के लिए बेहतर होगा कि वह "इसके अलावा कोई अन्य प्रतीक चुनें और चुनावों के लिए इसका इस्तेमाल करें। चुनाव आयोग के आदेश को अंतिम रूप नहीं मिला है और इसे हमारे सामने चुनौती दी गई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हम चुनाव के दौरान इसे अलग रख दें तो क्या होगा. तब आपकी ओर से क्या किया जाएगा? 6 फरवरी को, चुनाव आयोग ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता दी, जिससे उन्हें पार्टी के नाम और 'घड़ी' चिन्ह पर नियंत्रण मिल गया।