By कमलेश पांडे | Dec 14, 2024
देश में अवैध कॉलोनियों की काफी संख्या है, जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं। यह बात दीगर है कि बेहतर रहन-सहन की आवश्यक जनसुविधाएं यहां नदारत हैं। कहीं एक कार घुसते ही गलियां जाम हो जाती हैं तो कहीं पेड़-पौधे दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। स्कूल, अस्पताल, खेल के मैदान, सामुदायिक भवन आदि की कोई पूर्व नियोजित व्यवस्थाएं यहां नदारत हैं। न तो पेयजल की माकूल व्यवस्था है, न ही कूड़ा संग्रहण केंद्र आदि। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहां किन परिस्थितियों में लोग गुजर-बसर कर रहे होंगे। ऐसा इसलिए कि इन अवैध कॉलोनियों को कोई सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस स्थिति में मौलिक बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लिए पीएम उदय योजना का आगाज किया है, जो देर सबेर पूरे देश में लागू की जा सकती है, जब जनदवाब बढ़ेगा।
याद दिला दें कि दिल्ली में अनधिकृत यानी अवैध कॉलोनियों में रहने वाले निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग पांच साल पहले जिस पीएम उदय योजना शुरू की थी, उसको अब पूरी तरह से लागू कर दिया गया है क्योंकि अगले कुछ महीनों में ही दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। इसलिए यदि आप दिल्ली की किसी अनधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, तो आपके लिए यह योजना बहुत काम की है।
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 1700 से ज्यादा ऐसी अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जहां रहने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, जमीनी स्तर पर ये आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। वहीं, एनसीआर के शहरों में स्थिति और भी बुरी है। जहां की स्थानीय सरकारों पर भी इस योजना के समतुल्य कोई योजना लाने का दबाव बढ़ेगा। बताया गया है कि दिल्ली के अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब पीएम उदय योजना के तहत संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा, जिससे अब उन्हें बैंकों से लोन लेने में भी आसानी होगी।
लिहाजा, आइए जानते हैं कि पीएम उदय योजना के लिए आवेदन करने का तरीका क्या है? और कौन-कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं:-
पहला सवाल है कि पीएम उदय योजना क्या है? तो यह जान लीजिए कि पीएम उदय योजना दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों को संपत्ति का अधिकार देती है। इस प्रकार इस योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी मालिकाना हक मिलने के बाद, अपनी संपत्तियों को कानूनी रूप से बेच और खरीद सकते हैं। वे बैंकों से लोन भी ले सकते हैं।
दूसरा सवाल है कि क्या पीएम उदय योजना के तहत आवेदन मुफ्त में किया जा सकेगा? तो जवाब होगा कि हां, पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन और आवेदन करना पूरी तरह से मुफ्त है। इसके लिए आप डीडीए पीएम उदय पोर्टल https://dda.gov.in/pm-uday/how-to-apply पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहां कुछ आवश्यक जानकारी भरनी होगी, ताकि आप इस योजना का फायदा उठा सकें।
तीसरा सवाल है कि पीएम उदय योजना के लिए पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की प्रक्रिया क्या है? तो जवाब होगा कि आपको सबसे पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पीएम उदय पोर्टल पर जाना है। वहां पर आपको अपना खाता (अकाउंट) बनाना है और फिर आवेदन फॉर्म भरकर उसे सबमिट करना है।
चतुर्थ सवाल है कि यदि आवेदन करते समय आपको ओटीपी नहीं मिलता है, तो क्या करना चाहिए? इसका जवाब यही होगा कि ऐसी स्थिति में आप पीएम उदय कस्टमर केयर हॉटलाइन पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
पंचम सवाल है कि क्या मुझे आवेदन के साथ दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे? तो जवाब होगा कि हां, आपको आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि संपत्ति का कानूनी प्रमाण आदि अपलोड करना होगा। हम यहां पर स्पष्ट कर दें कि इस योजना के लिए अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए), सेल डीड यानी बिक्री विलेख, बिजली का बिल, अगर संपत्ति सरकारी भूमि पर है तो 1 जनवरी 2015 से पहले का कंस्ट्रक्शन प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और शपथ पत्र आदि शामिल हैं।
छठा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन की अद्यतन स्थिति कैसे देखी जा सकती है? तो जवाब होगा कि आप डीडीए के पीएम उदय पोर्टल पर लॉगिन करके 'आवेदन की स्थिति' विकल्प पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
सातवां सवाल है कि क्या मुझे जीआईएस आईडी की जरूरत है? तो जवाब होगा कि हां, आवेदन करने के लिए जीआईएस आईडी आवश्यक है। इसके दृष्टिगत जीआईएस एजेंसी की तरफ से आपकी संपत्ति के फोटो खींचने के बाद ये आईडी आपको भेजी जाएगी, ताकि आपके पास भी इसका प्रमाण रहे।
आठवां सवाल है कि क्या पीएम उदय योजना के लिए कस्टमर केयर सर्विस भी है? तो जवाब होगा कि हां, पीएम उदय कस्टमर केयर हॉटलाइन पर कॉल करके या ई-मेल के जरिए जानकारी ली जा सकती है।
नवम सवाल है कि क्या योजना के तहत संपत्ति का मालिकाना हक पाने के लिए किसी भी तरह के शुल्क का भुगतान करना होगा? तो जवाब होगा कि नहीं, इस योजना के तहत किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
दशम सवाल है कि क्या किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो जवाब होगा कि नहीं, पीएम उदय योजना के तहत केवल संपत्ति पर रहने वाले ही आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी को ऐसा करने का अधिकार नहीं दिया गया है।
ग्यारहवां सवाल है कि क्या पीएम उदय योजना से बैंक लोन लेने में मदद मिलेगी? तो जवाब होगा कि हां, इस योजना के तहत मालिकाना हक मिलने के बाद बैंक से लोन ले सकते हैं।
बारहवां सवाल है कि क्या डीडीए पीएम उदय योजना में आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा है? तो जवाब होगा कि नहीं, इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
तेरहवां सवाल है कि क्या पीएम उदय योजना के तहत मुझे संपत्ति का मालिकाना हक तुरंत मिल जाएगा? तो जवाब होगा कि मालिकाना हक मिलने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया के बाद आपको स्वामित्व के कुछ अधिकार मिल जाएंगे। इसलिए इस योजना का लाभ उठाने में आप मत चूकिए।
चौदहवां सवाल है कि क्या पीएम उदय योजना के तहत केवल दिल्ली के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं? तो जवाब होगा कि हां, केवल दिल्ली के निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य किसी को आवेदन करने की छूट नहीं है ताकि दुरूपयोग नहीं हो सके।
पन्द्रहवां सवाल है कि पीएम उदय योजना के तहत क्या मैं अपनी संपत्ति बेच सकता हूं? तो जवाब होगा कि हां, योजना के तहत मालिकाना हक मिलने के बाद आप अपनी संपत्ति बेच सकते हैं।
इससे साफ है कि अब दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग पीएम उदय योजना का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इस योजना से उन्हें अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। लिहाजा, अब वे अपनी संपत्ति बेच या खरीद सकते हैं। क्योंकि अब बैंक लोन लेना भी आसान होगा। इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और मुफ्त है।
- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार