काले झंडे लहराना अवैध या अपमानजनक नहीं: केरल उच्च न्यायालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 22, 2024

केरल की वाम सरकार को झटका देते हुए यहां उच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले के समक्ष काले झंडे लहराना कोई गैरकानूनी कृत्य नहीं है और यह मानहानि के समान नहीं है।

न्यायमूर्ति बी कुरियन थॉमस का फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल राज्य सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम ‘नव केरल सदास’ के दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को काले झंडे दिखाने के लिए कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।

न्यायमूर्ति थॉमस ने कहा, ‘‘हालांकि दृष्टिगोचर होने वाले संकेत किसी व्यक्ति को बदनाम करने का एक तरीका हो सकते हैं, फिर भी किसी व्यक्ति को काला झंडा दिखाना या लहराना मानहानि नहीं हो सकता है और न ही यह एक अवैध कृत्य है।’’

अदालत ने यह फैसला 2017 में यहां के पास उत्तरी परवूर से गुजर रहे विजयन के काफिले के आगे काले झंडे लहराने के लिए तीन व्यक्तियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट को रद्द करते हुए दिया।

अदालत ने कहा कि आम तौर पर काला झंडा लहराना विरोध दर्शाने का संकेत है और जब तक इसे प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून नहीं बनाया जाता तब तक ऐसा आचरण मानहानि के अपराध के दायरे में नहीं आता।

प्रमुख खबरें

कांग्रेस हमारी सरकार का हिस्सा नहीं, उमर अब्दुल्ला बोले, कुछ चीजें हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि...

राहुल गांधी सही हैं, अदाणी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए : लालू

प्लास्टर वाली टांग (व्यंग्य)

गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की