By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 15, 2018
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चयन मिशेल की सीबीआई हिरासत चार दिन के लिए और बढ़ा दी। ब्रिटेन के 57 वर्षीय नागरिक मिशेल को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के सामने पेश किया गया। जांच एजेंसी ने न्यायाधीश से कहा कि उसका सामना इस मामले के विभिन्न दस्तावेजों से कराना है। जांच एजेंसी ने और पांच दिन के लिए मिशेल की हिरासत मांगी। मिशेल को यूएई में गिरफ्तार किया गया था और चार दिसंबर को प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था।
इसे भी पढ़ें: अगस्ता मामले में मोदी के हाथ लगा बड़ा हथियार, गाँधी परिवार की बढ़ेगी मुश्किल
अगले दिन, उसे अदालत के सामने पेश किया गया था और अदालत ने उसे पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत में सीबीआई को सौंप दिया। बाद में हिरासत और पांच दिन के लिए बढा दी गई थी। मिशेल इस मामले में जांच के दायरे में मौजूद तीन बिचौलियों में से एक है। उनके अलावा दो अन्य बिचौलिये गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं। अदालत द्वारा मिशेल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने के बाद ईडी और सीबीआई ने उसके खिलाफ इंटरपोल रेड कार्नर नोटिस जारी करवाए थे।
इसे भी पढ़ें: हेलीकॉप्टर मामले में पूर्व वायु सेना प्रमुख त्यागी तथा अन्य को जमानत
सीबीआई का आरोप है कि वीवीआईपी हेलीकाप्टरों की आपूर्ति के लिए आठ फरवरी 2010 को हस्ताक्षरित सौदे से सरकारी राजस्व को करीब 2666 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ था। ईडी ने जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर आरोपपत्र में कहा था कि उसे अगस्तावेस्टलैंड से करीब 225 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।