By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 14, 2025
वेदांता ने कहा है कि ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फ्लाई ऐश (राख) के अनधिकृत निपटान के लिए उससे 71.1 करोड़ रुपये का मुआवजा जमा करने को कहा है।
फ्लाई ऐश एक महीन चूर्ण जैसा अपशिष्ट पदार्थ है जो विद्युत संयंत्रों में कोयले को जलाने पर उत्पन्न होता है। वेदांता ने बीएसई को दी गई सूचना में कहा, यह मामला फ्लाई ऐश के अनधिकृत निपटान के आरोप से संबंधित है।
सदस्य सचिव ने कंपनी से 71,16,53,320 रुपये का पर्यावरण मुआवजा जमा करने का अनुरोध किया है। उसने कहा कि वह इस मामले में उचित मंच के समक्ष कानूनी सहायता लेना चाहती है।