वाशिंगटन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छह मुस्लिम देशों के यात्रियों और शरणार्थियों पर लगाया गया अस्थायी यात्रा प्रतिबंध प्रभावी हो गया। सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार समूहों के बीच पांच माह तक कानूनी लड़ाई के बाद शीर्ष अदालत ने इस अस्थाई प्रतिबंध की मंजूरी दे दी। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार देर रात जारी अपने बयान में कहा कि आतंकियों को अमेरिका में घुसने से रोकने के लिये यह प्रतिबंध जरूरी है, जबकि अप्रवासी समर्थकों का आरोप है कि यह अवैध रूप से केवल मुस्लिमों को अलग रखने के लिए है।
उल्लेखनीय है कि ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन पर 90 दिनों का यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इसमें करीबी पारिवारिक संबंधों वाले लोगों को अमेरिका में प्रवेश की छूट दी गयी है। इसमें दादा, नाती-पोते, चाचा चाची, मामा, मौसी आदि संबंधियों को बाहर रखा गया है।