By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 19, 2019
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने संबंधी मामले की जांच पूरी करने के लिए सोमवार को सीबीआई को दो सप्ताह का समय और दिया। सड़क हादसे में बलात्कार पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने सीबीआई की चार सप्ताह का समय और देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी।
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सीबीआई ने बलात्कार पीड़िता और उसके वकील के बयान अब तक दर्ज ना हो पाने का हवाला देते हुए अदालत से चार सप्ताह का समय और मांगा था। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को घायल वकील को पांच लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है। वकील की हालत गंभीर बताई जाती है।