By विजयेन्दर शर्मा | Feb 02, 2022
शिमला । खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा खाद्यान्नों की कीमत एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक टाॅल-फ्री नम्बर 1967 स्थापित किया गया है।
उन्होंने बताया कि खाद्यान्नों एवं विभाग द्वारा वितरित की जा रही अन्य वस्तुओं जैसे दालें, चीनी, तेल या नमक की गुणवत्ता के सम्बन्ध में किसी उपभोक्ता को कोई भी शिकायत हो तो वे तुरन्त विभागीय अधिकारियों के ध्यान में इसे ला सकते हैं अथवा टाॅल-फ्री नम्बर पर सम्पर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उनकी शिकायत पर अविलंब कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य अनुदानित योजना के अन्तर्गत वितरित की जा रही वस्तुओं में से यदि किसी उपभोक्ता को खराब वस्तु प्राप्त होती है तो वह उस पैकेट एवं पैकेट में रखी गई वस्तु को यथावत रखें और विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्यवाही/छानबीन किए जाने तक उसे नष्ट न करें ताकि छानबीन में सही साक्ष्य प्राप्त हो सकें तथा दोषी फर्म अथवा व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं निगम उपभोक्ताओं को सही एवं बेहतर गुणवत्तापूर्ण खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा जो भी व्यक्ति अथवा फर्म खराब खाद्यान्न या अन्य वस्तुएं वितरित करने के लिए दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
नगर निगम शिमला के वार्डों के सीमांकन का कार्यक्रम जारी
राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि नगर निगम शिमला के वार्डों के सीमांकन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग ने उपायुक्त शिमला को नगर निगम शिमला को वार्डों में विभाजित कर प्रारूप प्रस्तावना 10 फरवरी, 2022 को प्रकाशित करने तथा नगर निगम शिमला के निवासियों से प्रारूप प्रस्तावना पर आपत्तियां आमंत्रित करने के निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि आम जनता 17 फरवरी, 2022 तक उपायुक्त शिमला के पास कार्यालय समय के दौरान आपत्तियां दर्ज कर सकती है। दायर आपत्तियांे का निपटारा उपायुक्त द्वारा 24 फरवरी, 2022 या इससे पूर्व किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उपायुक्त के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह मण्डलायुक्त शिमला के समक्ष अपील दायर कर सकता है। अपील 3 मार्च, 2022 या इससे पूर्व उपायुक्त के निर्णय के सात दिन के अंदर दायर की जा सकेंगी।
प्रवक्ता ने कहा कि मण्डलायुक्त शिमला पांच दिन के भीतर अपील का निपटारा करेंगे। तत्पश्चात् उपायुक्त द्वारा 9 मार्च, 2022 को नगर निगम शिमला के वार्डों की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग द्वारा उपायुक्त को नगर निगम शिमला के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 11 मार्च, 2022 तक सम्पन्न करने के भी निर्देश दिए गए हैं।