By अभिनय आकाश | Mar 28, 2024
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मामले में आदेश नहीं दे सकते हैं। ये कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि भारत के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री को केवल आरोपों के आधार पर इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) कल बाहर थे तो बाहर से काम कर रहे थे, आज अंदर हैं तो अंदर से काम कर रहे हैं... अब नई परिस्थितियों में अब नई तरह की संभावनाएं बढ़ रही हैं।
केजरीवाल फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं जो आज खत्म हो रही है। उसे आज बाद में शहर के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। यादव ने जनहित याचिका में कहा कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी भी ध्वस्त हो जाएगी। गौरतलब है कि आप के मंत्री मीडिया में बयान दे रहे हैं कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे।