भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर अब सीधी भर्ती होने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती पर साल 2019 से लगी रोक को हटा दी है। अब विभाग अपने स्तर पर रिक्त पदों में से 5% पर खुद भर्ती कर सकेंगें। वहीं ज्यादा से ज्यादा पद भरने के लिए उन्हें वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी।
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आपको बता दें कि सरकार ने प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं से भरे जाने वाली भर्तियों पर लगे प्रतिबंध में छूट दी है। वहीं साल 2019 में वित्त विभाग ने सीधी भर्तियों पर रोक लगा दी थी।
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दरअसल भर्तियों पर लगी रोक हटने के बाद सरकार की मंशा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में खाली पदों को भरने की है। सरकारी विभागों को सरकारी पदों पर नई भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही तय सीमा के मुताबिक ही पदों को आरक्षित किया जाएगा।