By अनुराग गुप्ता | Mar 15, 2022
नयी दिल्ली। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने के संबंध में मुसलमान लड़कियों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनाए अपने फैसले में कहा कि हमारी राय है कि मुसलमान महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।
पढ़ाई पर ध्यान दें छात्र
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मैं हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। मेरी सभी से अपील है कि राज्य और देश को आगे बढ़ना है, सभी को हाई कोर्ट के आदेश को मानकर शांति बनाए रखना है। छात्रों का मूल कार्य अध्ययन करना है। इसलिए इन सब को छोड़कर उन्हें पढ़ना चाहिए और एक होना चाहिए।
गौरतलब है कि हिजाब मामले को लेकर देशभर में काफी बवाल हुआ था। मामला कर्नाटक के एक कॉलेज से शुरू हुआ था और फिर देशभर से प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। जिसको देखते हुए उडुपी की लड़कियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। जिस पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि छात्र स्कूलों में ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं।