उन्हें पीसीबी के सतर्कता और सुरक्षा विभाग (बिना किसी देरी के) को भ्रष्ट पेशकश का खुलासा करने में असफल रहने के लिये आरोपित किया गया है। चार्जशीट 17 मार्च को जारी की गयी और उन्हें जवाब देने के लिये 31 मार्च तक का समय दिया गया है। यह पीसीबी की भ्रष्टाचार रोधी संहिता के 2.4.4 के अंतर्गत उल्लघंन था।
भ्रष्टाचार रोधी संहिता के अनुबंध 6.2 के अनुसार 2.4.4 के अंतर्गत दोषी पाये जाने वालों के लिये कम से कम छह महीने और अधिकतम आजीवन सजा का प्रावधान है।