By अभिनय आकाश | Aug 28, 2024
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर यानी इंडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। जहां जीएसटी लागू नहीं है, वहां वस्तुओं और सेवाओं पर अलग-अलग टैक्स लगाए जाते हैं। इसमें से हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगाने यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे करों की जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया। इसे 1 जुलाई, 2017 को पेश किया गया था। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा एकत्र किया गया। हम केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी हिस्सेदारी के बारे में बताएंगे।
आईजीएसटी क्या है?
आईजीएसटी, या एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। यह कर विशेष रूप से वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति के साथ-साथ आयात और निर्यात से जुड़े अंतरराज्यीय लेनदेन पर लगाया जाता है। आईजीएसटी अधिनियम द्वारा शासित, इस शासन के तहत कर एकत्र करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। एकत्रित राजस्व को बाद में विभिन्न राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब पश्चिम बंगाल का कोई व्यापारी कर्नाटक के किसी उपभोक्ता को 5,000 रुपये मूल्य का सामान बेचता है, तो लेनदेन की अंतरराज्यीय प्रकृति के कारण आईजीएसटी लागू होता है। यदि सामान पर जीएसटी दर 18% है, तो व्यापारी बेचे गए सामान के लिए अंतिम कीमत के रूप में ₹ 5,900 लेगा।
यूटीजीएसटी क्या है?
यूटीजीएसटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर है। यह भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली का एक घटक है। यूटीजीएसटी देश के केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के समान, अंतर-केंद्र शासित प्रदेश लेनदेन पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के अतिरिक्त यूटीजीएसटी लगाया जाता है। यूटीजीएसटी के माध्यम से एकत्र किया गया राजस्व संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय संसाधनों में योगदान देता है। यूटीजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलकर जीएसटी की त्रि-स्तरीय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसका लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेशों सहित पूरे देश में एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण कर प्रणाली बनाना है।
केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी हिस्सेदारी
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम दो प्रकार के जीएसटी का प्रावधान करता है - केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)। केंद्र सरकार सीजीएसटी एकत्र करती है, और संबंधित राज्य सरकारें एसजीएसटी एकत्र करती हैं। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी राजस्व केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सामान या सेवाओं का आपूर्तिकर्ता ₹ 100 का उत्पाद बेचता है, तो उसे कुल 18% जीएसटी का भुगतान करना होगा, जो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी में विभाजित है। ₹18 में से ₹9 केंद्र सरकार को जाते हैं, और शेष ₹9 संबंधित राज्य सरकार को जाते हैं। कभी-कभी, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दर भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ आवश्यक वस्तुओं, जैसे भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जीएसटी दर, विलासिता की वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दरों की तुलना में कम है। ऐसे मामलों में, जीएसटी राजस्व को जीएसटी परिषद द्वारा तय किए गए अनुपात में साझा किया जाता है।