By रितिका कमठान | Dec 14, 2024
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि एजियो, जियोमार्ट, नेटमेड, बिगबास्केट, टाटा क्लिक, टाटा 1एमजी, टाटा 1एमजी, जोमैटो और ओला जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 24 दिसंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 2024 के अवसर पर सुरक्षा शपथ लेंगे।
सुरक्षा प्रतिज्ञा ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा असुरक्षित, नकली और गैर-अनुरूप उत्पादों की बिक्री का पता लगाने और रोकने, उत्पाद सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वैधानिक अधिकारियों के साथ सहयोग करने, विक्रेताओं के बीच उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और उत्पाद सुरक्षा पर उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए एक स्वैच्छिक प्रतिबद्धता है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के लिए उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए घोषणा की है। सुरक्षा प्रतिज्ञा के विकास पर चर्चा करने के लिए, विभाग ने पिछले साल 16 नवंबर को एक हितधारक परामर्श आयोजित किया था। इसके बाद, प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार करने के लिए 21 नवंबर, 2023 को प्रसिद्ध उपभोक्ता कार्यकर्ता और पत्रकार सुश्री पुष्पा गिरिमाजी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें प्रमुख ई-कॉमर्स संस्थाएं, उद्योग निकाय और कानून के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल किए गए।
समिति को सुरक्षा शपथ तैयार करके विभाग को सौंपने का काम सौंपा गया था। मंत्रालय ने कहा कि शपथ का अंतिम मसौदा समिति द्वारा व्यापक परामर्श प्रक्रिया और विभाग द्वारा जांच के बाद तैयार किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में ई-कॉमर्स की निरंतर वृद्धि को देखते हुए, ऑनलाइन बेचे जाने वाले उत्पादों की सुरक्षा की गारंटी ग्राहकों के कल्याण के लिए आवश्यक है।
दुनिया भर के कई न्यायालयों ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर दायित्व निर्धारित करने के मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए एक अनौपचारिक प्रतिबद्धता के रूप में, ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को स्वैच्छिक सुरक्षा प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रेरित किया है, खासकर जब वास्तविक विक्रेता का पता नहीं चल पाता है या वह जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
ई-कॉमर्स की अनूठी प्रकृति, जहां खरीद से पहले उत्पादों की भौतिक जांच संभव नहीं है, उत्पाद सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है, जो इस उम्मीद पर स्थापित होती है कि उत्पाद सुरक्षा मानकों और निर्दिष्ट विनियमों का पालन करते हैं। नतीजतन, ऑनलाइन खरीदारों के लिए उत्पाद सुरक्षा सर्वोपरि महत्व रखती है।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर असुरक्षित या प्रासंगिक मानकों को पूरा न करने वाले उत्पादों की बिक्री उपभोक्ताओं और जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करती है। यह उन उत्पादों के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्हें गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) के तहत मानकों के अनुरूप होना अनिवार्य है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 किसी उत्पाद को खरीदते समय सुरक्षा और उत्पाद मानकों के महत्व को स्वीकार करता है।
यह झूठा दावा करना कि माल किसी विशेष मानक, गुणवत्ता, मात्रा, ग्रेड, संरचना, शैली या मॉडल का है, अधिनियम की धारा 2(47) के तहत परिभाषित 'अनुचित व्यापार व्यवहार' का गठन करता है। इसके अलावा, जो माल उस मानक का अनुपालन नहीं करता है जिसे किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत बनाए रखने की आवश्यकता होती है, उसे अधिनियम की धारा 2(10) के तहत 'दोषपूर्ण' माना जाता है। गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 4(3) के तहत निर्धारित ई-कॉमर्स संस्थाओं के कर्तव्यों में किसी भी अनुचित व्यापार व्यवहार को न अपनाने का कर्तव्य शामिल है, चाहे वह अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार के दौरान हो या अन्यथा।