Prabhasakshi NewsRoom: Modi सरनेम पर टिप्पणी Rahul Gandhi को पड़ी भारी, National Herald और RSS मानहानि के मामले भी चल रहे हैं

By नीरज कुमार दुबे | Mar 23, 2023

नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर घूम रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गयी हैं क्योंकि 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है जिसके बारे में कांग्रेस का कहना है कि वह इस निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। आज फैसला सुनाये जाने से पहले जब न्यायाधीश ने राहुल गांधी से पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जानबूझकर बयान नहीं दिया था और मेरे इरादे खराब नहीं थे।


हम आपको बता दें कि यह मामला ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी। हम आपको याद दिला दें कि वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

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हम आपको यह भी याद दिला दें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए आज 23 मार्च की तारीख तय की थी। इस बीच, गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने कहा है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि अदालत का जो भी फैसला होगा, वह उसका सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे मामलों से नहीं झुकेगी।


उधर, आज सुबह जब राहुल गांधी अदालत में पेश होने के लिए सूरत पहुँचे तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहले ही राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सूरत में मौजूद थे। जहां तक राहुल गांधी के खिलाफ अन्य मामलों की बात है तो आपको बता दें कि वह नेशनल हेराल्ड मामले में पहले ही जमानत पर हैं। इसके अलावा आरएसएस की मानहानि संबंधी एक मामला उनके खिलाफ महाराष्ट्र की अदालत में चल रहा है। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी को 'चौकीदार चोर है' टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने को मिली थी और उन्होंने एक हलफनामा दायर करते हुए माफी भी मांगी थी।


इस बीच, अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे नुकसान ही होता है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे उनकी पार्टी और देश को नुकसान ही होता है। रिजिजू ने कहा कि मुझसे कांग्रेस के कई नेता बोलते हैं कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके चलते उनकी पार्टी डूब रही है।

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