By अंकित सिंह | Nov 18, 2021
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। परमबीर सिंह को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि परमबीर सिंह को तब तक राहत नहीं दी जा सकती जब तक वे यह नहीं बताएंगे कि कहां है। कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील को उनका पता बताने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि ‘‘जब तक हमें यह नहीं पता चल जाता कि आप कहां हैं तब तक कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी, कोई सुनवाई नहीं होगी।’’
कोर्ट ने कहा कि याचिका पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दायर की गयी है। आप कहां हैं। आप देश में हैं या देश से बाहर? आप कहां हैं। पहले जब हमें पता चलेगा कि आप कहां हैं तभी हम आगे कुछ करेंगे? मुंबई में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को सिंह को उनके खिलाफ दर्ज वसूली मामले में ‘‘भगोड़ा अपराधी’’ घोषित किया। सिंह इस साल मई में आखिरी बार कार्यालय आए थे जिसके बाद वह अवकाश पर चले गए। राज्य पुलिस ने बंबई उच्च न्यायालय को पिछले महीने बताया कि सिंह के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है।