नेताजी सुभाष चंद्र बोस को घोषित किया जाए 'राष्ट्र पुत्र' सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

By अभिनय आकाश | Jan 06, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता अमर हैं और उन्हें न्यायिक आदेश के माध्यम से मान्यता देने की आवश्यकता नहीं है। याचिका में बोस को देश का बेटा घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके अलावा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को कथित तौर पर कमतर करने और उनके लापता होने या मृत्यु के बारे में सच्चाई का खुलासा नहीं करने के लिए कांग्रेस से माफ़ी की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत के अनुसार, देश के स्वतंत्रता संग्राम में बोस की भूमिका को स्वीकार करने की घोषणा के लिए न्यायिक आदेश अनुचित होगा। यह उनके जैसे नेता के कद के अनुकूल नहीं हो सकता है कि उन्हें अदालत से मान्यता के एक शब्द की आवश्यकता हो।

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नेता जी जैसे महापुरुषों को कौन नहीं जानता। देश में हर कोई उन्हें और उनके योगदान को जानता है। न्यायाधीश सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि आपको उनकी महानता के बारे में दरबार से घोषणा की आवश्यकता नहीं है। उनके जैसे नेता अमर हैं। अदालत कटक स्थित पिनाक पानी मोहंती की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत से यह घोषणा करने की मांग की थी कि बोस के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय सेना (आजाद हिंद फौज) ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल कर ली है। मोहंती की याचिका में बोस के योगदान को मान्यता देने में कांग्रेस की भूमिका पर सवाल उठाया गया, साथ ही कहा गया कि राजनीतिक दल ने बोस के लापता होने/मृत्यु से जुड़ी फाइलों को छिपाकर रखने का फैसला किया।

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जनहित याचिका में मांग की गई कि केंद्र सरकार को बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस ​​​​घोषित करना चाहिए और नेता को राष्ट्र का पुत्र घोषित करना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने मोहंती से कहा कि बोस जैसे प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी भूमिका की सराहना के लिए अधिकारियों को अदालत के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि उनके जैसे नेता वास्तव में किसी भी अदालत द्वारा मान्यता देने से परे हैं। वे महान लोग हैं और सिर्फ हम ही नहीं, पूरा देश उनके जैसे नेताओं का ऋणी है। 


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