By रेनू तिवारी | Feb 02, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भूमि धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 48 वर्षीय झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) नेता को झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।
उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गयी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ का गठन किया था।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब से कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की एक ‘सुनियोजित साजिश’ के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है। सोरेन को बुधवार रात धनशोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सोरेन ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में, उनकी गिरफ्तारी को अवांछित, मनमाना और मूल अधिकारों का हनन करने वाला घोषित करने का उससे अनुरोध किया है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।