By अंकित सिंह | Oct 08, 2021
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यूपी सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जांच के लिए अब दूसरे विकल्पों पर विचार जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि 302 के मामले में पुलिस क्या करती है?
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह बताने के लिए कहा था कि तीन अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में किन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए वकील को इस बारे में स्थिति रिपोर्ट में जानकारी देने का निर्देश दिया था। वकील ने पीठ से कहा कि घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और राज्य मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगा।