Supreme Court ने यूएपीए मामले में सिख अलगाववादी को जमानत देने से किया इनकार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 09, 2024

उच्चतम न्यायालय ने एक कथित खालिस्तानी अलगाववादी को बृहस्पतिवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया आतंकवादी कृत्य की साजिश में उसकी संलिप्तता का संकेत मिलता है।

यह अलगाववादी कथित तौर पर प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का सदस्य है। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के मामले में गुरविंदर सिंह उर्फ गुरप्रीत सिंह गोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) कर रही है। पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गुरविंदर सिंह की अपील खारिज करते हुए कहा, ‘‘हमारा मानना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया साजिश के एक हिस्से के रूप में आरोपी की संलिप्तता का संकेत देती है।

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