ED डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध, सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड एक्सटेंशन पर लगाई रोक

By अभिनय आकाश | Jul 11, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को तीसरा विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया। आदेश सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि तीसरी बार विस्तार कानून के तहत अमान्य है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई, 2023 को समाप्त होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार नहीं है।

इसे भी पढ़ें: Mango Chutney Recipes: इस तरीके से बनाकर तैयार करें आम की चटनी, खाने में आ जाएगा दोगुना स्वाद

बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव जया ठाकुर द्वारा दायर एक याचिका में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार के लिए केंद्र द्वारा पारित नवंबर 2021 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर के माध्यम से दायर की गई थी। मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि सरकार संविधान के प्रावधान को बदलने के लिए अध्यादेश जारी नहीं कर सकती है और न ही लोकसभा और न ही राज्यसभा ने इसे पारित किया है। 

प्रमुख खबरें

Baba Siddique murder case में बड़ा खुलासा, मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम का कबूलनामा, मरने का आधे घंटे किया...

Kartik Purnima 2024: 15 नवंबर को मनाई जायेगी कार्तिक पूर्णिमा, राशि अनुसार इन चीजों का करें दान

Video | छावनी बना शहर, गुस्साए लोगों ने फूंक डाली महंगी कारें, जमकर हुई पत्थरबाजी, राजस्थान में हो गया बड़ा कांड, सरेआम SDM को पड़ा थप्पड़

70 हजार डॉलर दो तो मिलेगा प्रोटेक्शन, कनाडा की पुलिस अब कर रही हिंदुओं से हफ्ता वसूली? सुरक्षा के बदले पैसे की डिमांड