By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 27, 2017
वाशिंगटन। अमेरिका में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विवादास्पद यात्रा प्रतिबंध को आंशिक रूप से बहाल कर दिया जिसमें छह मुख्य रूप से मुस्लिम देशों को निशाना बनाया गया था। न्यायालय इस मामले पर इस शरद ऋतु में पूर्ण सुनवायी करेगा। ट्रंप ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जीत बताया। न्यायाधीशों ने कहा कि यात्रा प्रतिबंध..जिस पर निचली अदालत ने रोक लगा दी थी.. उसे लक्षित देशों के यात्रियों पर लागू किया जा सकता है जिनके पास अमेरिका में किसी व्यक्ति या इकाई के साथ कोई प्रमाणिक संबंध नहीं है, यह अदालत द्वारा मामले पर अक्तुबर में सुनवायी करने तक रहेगा।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रतिबंध फिलहाल ऐसे लोगों के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता जिनके अमेरिका के साथ निजी संबंध हैं। अदालत ने ऐसे विदेशी नागरिकों के उदाहरण दिये जो परिवार से मिलने के लिए आना चाहते हैं या ऐसे छात्र जिन्हें किसी विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय रिपब्लिकन नेता के लिए एक जीत है जिन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। यद्यपि इसकी इसको लेकर आलोचना की गई कि इसके तहत अमेरिका के संविधान का उल्लंघन करते हुए मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। ट्रंप प्रशासन की ओर से यात्रा प्रतिबंध गत मार्च में घोषित किया गया था। इसके तहत ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन से आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर 90 दिन के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। इसके साथ ही शरणार्थियों के प्रवेश भी 120 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था।