Supreme Court ने दी शरद और अजित पवार की NCP को नसीहत, कोर्ट में समय बर्बाद करने की बजाए वोट मांगें

By अभिनय आकाश | Nov 06, 2024

एनसीपी चुनाव चिन्ह विवाद में ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजित पवार गुट को 36 घंटे के भीतर अखबारों में, खासकर मराठी भाषा में एक डिस्क्लेमर जारी करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी से यह उल्लेख करने को कहा कि राकांपा के घड़ी चुनाव चिह्न के आवंटन का मामला अदालत में विचाराधीन है। इस बीच, अदालत ने दोनों गुटों से यह भी कहा कि वे अदालत में समय बर्बाद न करें बल्कि मतदाताओं को लुभाने के लिए जमीन पर उतरें। अदालत ने अजित पवार गुट को अनुपालन रिपोर्ट का हलफनामा दाखिल करने को कहा और अगली सुनवाई बुधवार 13 नवंबर को तय की।

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अजित पवार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने अंडरटेकिंग दाखिल की है कि वे कोर्ट के पिछले आदेशों का पालन कर रहे हैं. वकील ने कहा कि हमने इसकी तस्वीरें भी दाखिल की हैं। इन सबके बावजूद, हमने नए उपक्रमों के साथ अखबारों में विज्ञापन दिया है। कोर्ट ने डिस्क्लेमर में देरी पर अजित पवार गुट को फटकार लगाई।

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कोर्ट ने अजित पवार के गुट से पूछा कि अखबार में डिस्क्लेमर प्रकाशित करने में इतना समय क्यों लग रहा है. इस पर अजित पवार के वकील ने दलील दी कि शरद पवार गुट ने कोर्ट में गलत बयान दिया है और कोर्ट के आदेश का पालन न करने की एक भी घटना नहीं हुई है। शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अजित पवार के गुट ने वीडियो हटा दिए हैं. लेकिन ज़मीनी स्तर पर अजित पवार से जुड़े लोग शरद पवार के वीडियो दिखा रहे हैं, जिसमें एक घड़ी लगी हुई है.

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