पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। वहीं ग्राम देवीपुरा निवासी सिद्वनाथ गुर्जर ने बताया कि इसी बात को लेकर ग्राम कलाली के हेमराज, कृष्णा और श्याम पुत्र गोकुल हरिजन गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर डंडे से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की।