By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 25, 2020
नयी दिल्ली। केंद्र ने राज्य सरकारों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए घोषित किए गए 21 दिन के लॉकडाउन (बंद) की अवधि में आम लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं का निर्बाध परिचालन एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी से कहा कि सभी राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 से निपटने के लिए बंद और निषेधाज्ञा के जरिए सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करें। इस दौरान राज्य के भीतर एवं बाहर आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं के आवागमन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए छूट दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि अधिसूचित बंद/प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक लागू करना आवश्यक है लेकिन इसके साथ ही आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता के लिए आवश्यक सभी सेवाओं/प्रतिष्ठानों एवं वस्तुओं संबंधी विनिर्माण, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण, भंडारण, कारोबार एवं साजो सामान के लिए आवश्यक निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करना भी जरूरी है।
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उसने कहा, ‘‘जमीनी स्तर पर इन प्रावधानों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में (राज्य/जिला स्तर पर) चौबीसों घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष/कार्यालय स्थापित करने और हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की आवश्यकता है ताकि अंतरराज्यीय आवागमन के दौरान होने वाली समस्या समेत सेवाओं/वस्तुओं के प्रदाताओं के सामने आने वाली हर प्रकार की दिक्कतों को दूर किया जा सके।’’ मंत्रालय ने कहा कि इस कार्य के लिए जिला प्रशासन/पुलिस से समन्वय के लिए राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। उसने कहा, ‘‘इसके मद्देनजर अनुरोध किया जाता है कि राज्य में हेल्पलाइन सुविधा के साथ एक नोडल नियंत्रण कक्ष/कार्यालय स्थापित करने के उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं और तत्काल एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।’’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मंगलवार को देशभर में 21 दिन के बंद की घोषणा की थी।
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