Yes Milord! Gyanvapi केस में मुस्लिम पक्ष को झटका, यासिन मलिक को नोटिस, जानें इस हफ्ते कोर्ट में क्या कुछ हुआ

By अभिनय आकाश | Jun 02, 2023

सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। जहां वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 से जुड़े मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। वहीं दो हजार रुपये का नोट बदलने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 29 मई से 02 जून 2023 तक क्या कुछ हुआ। कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर स्थगनादेश जारी कर दिया जिसमें उसने वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2023 पर अंग्रेजी अथवा हिंदी में सुझाव आमंत्रित करने संबंधी केन्द्र के शासकीय आदेश पर रोक लगाई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता के उस प्रतिवेदन पर गौर किया कि लोकसभा सचिवालय विधेयक का तमिल में संस्करण सोमवार तक प्रकाशित करने की दिशा में काम करेगा।पीठ ने कहा, ‘‘ उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक रहेगी। 

आबकारी नीति मामले में हाई कोर्ट ने पूछे सिसोदिया से सवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 1 मई को पूछा कि अगर यह नीति इतनी अच्छी थी तो उन्होंने इसे वापस क्यों लिया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सह-आरोपी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) नेता के वकील से उनके सवाल पर ठोस जवाब देने के लिए कहा। सिसोदिया के पास कई अन्य विभागों के साथ आबकारी विभाग का प्रभार भी था।

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श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा वाली याचिका पर होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई को व्यवस्था दी कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति की मांग को लेकर पांच हिंदू महिलाओं की ओर से दायर वाद पोषणीय है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर द्वारा अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद (एआईएम) की पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए पारित किया। एआईएम ने वाराणसी की एक अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए यह पुनरीक्षण याचिका दायर की थी जिसमें इस वाद की पोषणीयता को लेकर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने यासिन मलिक को भेजा नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा दिए जाने के अनुरोध वाली राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की याचिका पर मलिक को सोमवार को एक नोटिस जारी किया। मलिक फिलहाल उम्रकैद की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने मलिक को नौ अगस्त को उसके समक्ष पेश करने के लिए वारंट भी जारी किया। एनआईए की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि आतंकवाद और पृथकतावादी गतिविधियों में लिप्त आरोपी को मौत की सजा दी जानी चाहिए और मामले को ‘‘दुर्लभतम’’मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए। 

दो हजार रुपये का नोट बदलने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बिना पर्ची भरे और पहचान प्रमाण के बिना 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को तुरंत सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि ये ऐसा मामला नहीं जिसे तुरंत सुनना जरूरी है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 मई को बिना पर्ची भरे और पहचान पत्र के बिना 2,000 रुपये के नोट बदलने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस याचिका को खारिज किया। याचिका में दी गई थी। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ यस माय लार्ड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दें इजाजत। 


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