पत्रकार उपेन्द्र राय को झटका, जमानत के खिलाफ ED की अपील पर SC का नोटिस

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 03, 2020

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथित धन उगाही और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित धन शोधन मामले में पत्रकार उपेन्द्र राय को जमानत दिये जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर बुधवार को उन्हें नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर सुनवाई करते हुये उपेन्द्र राय को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। निदेशालय ने उपेन्द्र राय को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल नौ जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने 13 महीने से जेल में बंद राय को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। निदेशालय ने राय को धन शोधन रोकथाम कानून के तहत आठ जून, 2018 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले राय को कथित धन उगाही और संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित सीबीआई के मामले में जमानत मिल गयी थी। सीबीआई ने उपेन्द्र राय को तीन मई, 2018 को गिरफ्तार किया था।

प्रमुख खबरें

अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की

Ranjan Gogoi Birthday: सख्त और ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने थे पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, आज मना रहे 70वां जन्मदिन

दिल्ली में अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस, इस मौसम में सबसे कम

स्लोवेनिया में छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त, तीन लोगों की मौत