2020 Delhi riots: पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने वाले शाहरुख की जमानत अर्जी खारिज

By अभिनय आकाश | Mar 28, 2023

राष्ट्रीय राजधानी में 2020 के दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर बंदूक तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका सोमवार को एक अदालत ने खारिज कर दी। तिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसे पिछले साल अक्टूबर में स्थानांतरित किया गया था। पठान ने पिछले महीने जेल में खतरों के मद्देनजर जमानत याचिका दायर करने के लिए एक आवेदन दायर किया था। न्यायाधीश ने कहा कि यह अदालत आवेदक या आरोपी को जमानत देने का कोई कारण नहीं देखती है। तदनुसार, जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

इसे भी पढ़ें: Congress पर बरसे CM Yogi Adityanath, कहा- असत्य के मार्ग पर चलने वाले और अपने देश की निंदा करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते

उन्होंने कहा कि पठान की जमानत याचिका को पहले वर्तमान अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया था और अदालत ने उसके और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय किए थे, जिसमें दंगा और हत्या का प्रयास शामिल था, और आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत। जेल अधिकारियों से धमकियों के बारे में पठान की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि उसके आवेदन पर यकीन नहीं हो रहा है।  

प्रमुख खबरें

पूर्व PM मनमोहन सिंह का निधन, 92 साल की उम्र में दिल्ली के AIIMS में ली अंतिम सांस

सक्रिय राजनीति फिर से होगी रघुवर दास की एंट्री? क्या है इस्तीफे का राज, कयासों का बाजार गर्म

क्या इजराइल ने सीरिया में फोड़ा छोटा परमाणु बम? हर तरफ धुंआ-धुंआ

1,000 नए रंगरूटों को दिया जाएगा विशेष कमांडो प्रशिक्षण, सीएम बीरेन सिंह ने दी जानकारी