SEBI ने FPI, NRI कोष प्रवाह के लिए एकल व्यवस्था के नियम जारी किये

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 04, 2019

नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), प्रवासी भारतीयों और भारत के विदेश में रह रहे नागरिकों के जरिए होने वाले विदेशी निवेश के लिए एकल व्यवस्था की शुरूआत की है।

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बाजार नियामक ने इसके लिये एफपीआई और प्रवासी भारतीय के जरिये आने वाले विदेशी निवेश की एकल व्यवस्था हेतु नियम जारी किये हैं।

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की नयी व्यवस्था के अनुसार मकान के लिए ऋण देने वाली कंपनियों और प्रणाली के लिये अहम् गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए ऋणबोझ अथवा ऐसे शेयरों को जारी करने से उनकी शेयरधारिता में होने वाली कमी या वृद्धि की सूचना देने की भी जरूरत नहीं होगी। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को पहले से यह छूट प्राप्त है।

 

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